इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 157 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 157 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 157 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 157 Kya Hai.
Dhara 157 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 157 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 157 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 157 In Hindi
IPC Dhara 157 – अवैध जमावड़े के लिए किराए पर लिए गए व्यक्तियों को आश्रय देना।
जो कोई भी किसी भी घर या परिसर में अपने व्यवसाय या प्रभार में, या अपने नियंत्रण में किसी भी व्यक्ति को, यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्तियों को काम पर रखा गया है, नियुक्त किया गया है या नियोजित किया गया है, या काम पर रखा गया है, नियुक्त किया गया है या इकट्ठा किया गया है, शामिल होने के लिए। या एक गैरकानूनी सभा के सदस्य बनने के लिए, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
IPC Section 157 In English
IPC Section 157 – Harbouring persons hired for an unlawful assembly.
Whoever harbours, receives or assembles, in any house or premises in his occupation or charge, or under his control any persons, knowing that such persons have been hired, engaged or employed, or are about to be hired, engaged or employed, to join or become members of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.
आईपीसी धारा 157 क्या है
157 IPC मे “अवैध जमावड़े के लिए किराए पर लिए गए व्यक्तियों को आश्रय देना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी किसी भी घर या परिसर में अपने व्यवसाय या प्रभार में, या अपने नियंत्रण में किसी भी व्यक्ति को, यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्तियों को काम पर रखा गया है, नियुक्त किया गया है या नियोजित किया गया है, या काम पर रखा गया है।
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तो आपक IPC 157 In Hindi और IPC Section 157 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 157 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।