इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 156 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 156 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 156 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 156 Kya Hai.
Dhara 156 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 156 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 156 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 156 In Hindi
IPC Dhara 156 – मालिक या अधिभोगी के एजेंट का दायित्व जिसके लाभ के लिए दंगा किया जाता है।
जब कभी किसी लाभ के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से दंगा किया जाता है जो किसी भूमि का मालिक या कब्जा करने वाला हो, जिसके संबंध में ऐसा दंगा हुआ हो, या जो ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करता हो, या किसी ऐसे विवाद के विषय में जिसने दंगा, या जिसने उससे कोई लाभ स्वीकार किया है या प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति का एजेंट या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसे एजेंट या प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा दंगा होने की संभावना थी, या कि गैरकानूनी सभा जिसके द्वारा इस तरह के दंगा होने की संभावना थी, ऐसे दंगा या सभा को होने से रोकने और उसे दबाने और फैलाने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का उपयोग नहीं करेगा।
IPC Section 156 In English
IPC Section 156 – Liability of agent of owner or occupier for whose benefit riot is committed.
Whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such riot takes place, or who claims any interest in such land, or in the subject of any dispute which gave rise to the riot, or who has accepted or derived any benefit therefrom, the agent or manager of such person shall be punishable with fine, if such agent or manager, having reason to believe that such riot was likely to be committed, or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall not use all lawful means in his power to prevent such riot or assembly from taking place and for suppressing and dispersing the same.
आईपीसी धारा 156 क्या है
156 IPC मे “मालिक या अधिभोगी के एजेंट का दायित्व जिसके लाभ के लिए दंगा किया जाता है“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जब कभी किसी लाभ के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से दंगा किया जाता है जो किसी भूमि का मालिक या कब्जा करने वाला हो, जिसके संबंध में ऐसा दंगा हुआ हो, या जो ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करता हो, या किसी ऐसे विवाद के विषय में जिसने दंगा, या जिसने उससे कोई लाभ स्वीकार किया है या प्राप्त किया है।
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तो आपक IPC 156 In Hindi और IPC Section 156 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 156 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।