इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 154 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 154 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 154 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 154 Kya Hai.
Dhara 154 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 154 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 154 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 154 In Hindi
IPC Dhara 154 – भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर अवैध सभा होती है।
जब भी कोई गैरकानूनी जमावड़ा या दंगा होता है, तो उस जमीन का मालिक या कब्जा करने वाला, जिस पर ऐसी गैरकानूनी सभा होती है, या ऐसा दंगा किया जाता है, और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक से अधिक नहीं होगा। हजार रुपये, यदि वह या उसका एजेंट या प्रबंधक, यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया गया है, या यह विश्वास करने का कारण है कि इसके होने की संभावना है, तो प्रधान अधिकारी को अपनी शक्ति में इसकी जल्द से जल्द सूचना न दें। निकटतम पुलिस-स्टेशन में, और उसके या उनके पास यह विश्वास करने का कारण होने की स्थिति में कि यह प्रतिबद्ध होने वाला था, इसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का उपयोग न करें, और, इसकी स्थिति में हो रहा है, दंगा या गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने या दबाने के लिए अपनी शक्ति के सभी वैध साधनों का उपयोग न करें।
IPC Section 154 In English
IPC Section 154 – Owner or occupier of land on which an unlawful assembly is held.
Whenever any unlawful assembly or riot takes place, the owner or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held, or such riot is committed, and any person having or claiming an interest in such land, shall be punishable with fine not exceeding one thousand rupees, if he or his agent or manager, knowing that such offence is being or has been committed, or having reason to believe it is likely to be committed, do not give the earliest notice thereof in his or their power to the principal officer at the nearest police-station, and do not, in the case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it, and, in the event of its taking place, do not use all lawful means in his or their power to disperse or suppress the riot or unlawful assembly.
आईपीसी धारा 154 क्या है
154 IPC मे “भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर अवैध सभा होती है“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जब भी कोई गैरकानूनी जमावड़ा या दंगा होता है, तो उस जमीन का मालिक या कब्जा करने वाला, जिस पर ऐसी गैरकानूनी सभा होती है, या ऐसा दंगा किया जाता है, और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक से अधिक नहीं होगा।
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तो आपक IPC 154 In Hindi और IPC Section 154 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 154 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।