इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 153 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 153 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 153 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 153 Kya Hai.
Dhara 153 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 153 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 153 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 153 In Hindi
IPC Dhara 153 – दंगा करने के इरादे से जानबूझकर उकसाना – यदि दंगा किया जाए – यदि नहीं किया गया है।
जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण, या स्वेच्छा से, कुछ भी जो अवैध है, किसी भी व्यक्ति को उकसाने का इरादा रखता है या यह जानने की संभावना है कि इस तरह के उकसावे से दंगा का अपराध होगा, अगर दंगा का अपराध परिणाम के रूप में किया जाता है ऐसे उकसावे पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है; और यदि दंगा करने का अपराध नहीं किया जाता है, तो दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
IPC Section 153 In English
IPC Section 153 – Wantonly giving provocation with intent to cause riot—if rioting be committed—if not committed.
Whoever malignantly, or wantonly, by doing anything which is illegal, gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offence of rioting to be committed, shall, if the offence of rioting be committed in consequence of such provocation, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both; and if the offence of rioting be not committed, with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.
आईपीसी धारा 153 क्या है
153 IPC मे “दंगा करने के इरादे से जानबूझकर उकसाना “के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण, या स्वेच्छा से, कुछ भी जो अवैध है, किसी भी व्यक्ति को उकसाने का इरादा रखता है या यह जानने की संभावना है कि इस तरह के उकसावे से दंगा का अपराध होगा, अगर दंगा का अपराध परिणाम के रूप में किया जाता है ऐसे उकसावे पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण धाराएं
IPC 151 IN HINDI |
IPC 152 IN HINDI |
IPC 143 IN HINDI |
IPC 144 IN HINDI |
IPC 145 IN HINDI |
IPC 146 IN HINDI |
IPC 147 IN HINDI |
IPC 148 IN HINDI |
IPC 149 IN HINDI |
IPC 150 IN HINDI |
तो आपक IPC 153 In Hindi और IPC Section 153 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 153 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।