IPC 149 In Hindi | IPC Section 149 in Hindi | आईपीसी धारा 149 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 149 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 149 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 149 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 149 Kya Hai.

Dhara 149 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 149 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 149 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 149 In Hindi

IPC Dhara 149 – गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी।
यदि उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है, या जैसे कि उस सभा के सदस्य उस वस्तु के अभियोजन में किए जाने की संभावना जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय उस अपराध को करने का, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है।

IPC Section 149 In English

IPC Section 149 – Every member of unlawful assembly guilty of offence commit­ted in prosecution of common object.
If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offence.

आईपीसी धारा 149 क्या है

149 IPC मे शब्द गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषीके बारे मे बताया गया है। जिसमे यदि उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है, या जैसे कि उस सभा के सदस्य उस वस्तु के अभियोजन में किए जाने की संभावना जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय उस अपराध को करने का, उसी सभा का सदस्य है।

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तो आपक IPC 149 In Hindi और IPC Section 149 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 149 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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