इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 139 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 139 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 139 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 139 Kya Hai.
Dhara 139 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 139 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 139 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 139 In Hindi
IPC Dhara 139 – कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति
1[सेना अधिनियम, 2[सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), या नौसेना अनुशासन अधिनियम, 3[4[***] 5[भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934 (34) के अधीन कोई भी व्यक्ति 1934 का)], 6[वायु सेना अधिनियम 7[वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45)]]], इस अध्याय में परिभाषित किसी भी अपराध के लिए इस संहिता के तहत दंड के अधीन है।
IPC Section 139 In English
IPC Section 139 – Persons subject to certain Acts
No person subject to 1[the Army Act, 2[the Army Act, 1950 (46 of 1950), or the Naval Discipline Act, 3[4[***] 5[the Indian Navy (Discipline) Act, 1934 (34 of 1934)], 6[the Air Force Act 7[the Air Force Act, 1950 (45 of 1950)]]], is subject to punishment under this Code for any of the offences defined in this Chapter.
आईपीसी धारा 139 क्या है
139 IPC मे शब्द “कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति“के बारे मे बताया गया है। जिसमे 1[सेना अधिनियम, 2[सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), या नौसेना अनुशासन अधिनियम, 3[4[***] 5[भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934 (34) के अधीन कोई भी व्यक्ति 1934 का)], 6[वायु सेना अधिनियम 7[वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45)]]], इस अध्याय में परिभाषित किसी भी अपराध के लिए इस संहिता के तहत दंड के अधीन है।
- Substituted by Act 10 of 1927, section 2 and Schedule I, for “any Article of War for the Army or Navy of the Queen, or for any part of such Army of Navy”.
- Substituted by Act 3 of 1951, section 3 and Schedule for “the Indian Army Act, 1911”.
- Inserted by Act 35 of 1934, section 2 and Schedule
- The words “or that Act as modified” omitted by the A.O. 1950.
- Now the Navy Act, 1957 (62 of 1957)
- Substituted by Act 14 of 1932, section 130 and Schedule for “or the Air Force Act”.
- Substituted by Act 3 of 1951, section 3 and Schedule for “the Indian Air Force Act, 1932”.
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तो आपक IPC 139 In Hindi और IPC Section 139 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 139 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।