IPC 128 In Hindi | IPC Section 128 in Hindi | आईपीसी धारा 128 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 128 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 128 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 128 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 128 Kya Hai.

Dhara 128 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 128 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 128 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 128 In Hindi

IPC Dhara 128 – लोक सेवक स्वेच्छा से राज्य या युद्ध के कैदी को भागने की अनुमति देता है।
जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज्य बंदी या युद्ध बंदी की अभिरक्षा में, स्वेच्छा से ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से भागने की अनुमति देता है जिसमें वह कैदी बंद है, उसे आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी एक के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

IPC Section 128 In English

IPC Section 128 – Public servant voluntarily allowing prisoner of State or war to escape.
Whoever, being a public servant and having the custody of any State prisoner or prisoner of war, voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined, shall be punished with imprisonment for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

आईपीसी धारा 128 क्या है

128 IPC मे शब्द लोक सेवक स्वेच्छा से राज्य या युद्ध के कैदी को भागने की अनुमति देता हैके बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज्य बंदी या युद्ध बंदी की अभिरक्षा में, स्वेच्छा से ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से भागने की अनुमति देता है जिसमें वह कैदी बंद है, उसे आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी एक के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा।

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तो आपक IPC 128 In Hindi और IPC Section 128 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 128 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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